सीबीआई की एंट्री बैन करने के बाद क्या बोले छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल
रायपुर। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सामान्य सहमति वापस लेने के बाद राज्य के मुख्मंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि संघीय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि यदि सीबीआई किसी राज्य में जांच के लिए आती है, तो राज्य अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी।
हालांकि, अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है जो इसे माना जाना अनिवार्य करता है, तो राज्य सरकार इसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह फैसला उस दिन उठाया है जब मोदी सरकार की अगुवाई वाले पैनल ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया था।
Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel: In a federal system,there is a provision that if CBI comes for investigation in a state, then state may or may not grant permission. However, if there is an order by High Court or Supreme Court that mandates it, then state govt is bound to allow it pic.twitter.com/v9XlBq4FB1
— ANI (@ANI) January 11, 2019
उन्हें उनके पद से हटाकर अग्निशमन सेवा, नागरिक रक्षा और होमगार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया, हालांकि वर्मा ने इस पोस्ट को लेने से इनकार कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट में वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर पद पर फिर से बहाल कर दिया था।
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