सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाईवे पर शराब की दुकानों में बिकेगा दूध!
अमूल मिल्क ने दिया प्रस्ताव हाईवे पर जो शराब की दुकानें बंद हो रही हैं उनकी जगह पर खोला जाए अमूल मिल्क बार
नई दिल्ली। देशभर में जिस तरह से हाईवे पर चलने वाली शराब की दुकानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद 16000 शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, ऐसे में अमूल इंडिया ने इन बंद होने वाली शराब की दुकानों के लिए खास विकल्प सामने रखा है। अमूल दूध के एमडी आरएस सोढ़ी ने इन सभी दुकानदारों के सामने प्रस्ताव रखा है कि जो दुकानें बंद हो रही हैं वहां वह अमूल मिल्क बार खोले और देश को स्वस्थ्य बनाने में अपना योगदान करें।
शराब की दुकानों पर खुले मिल्क बार
आरएस सोढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद यह प्रस्ताव शराब दुकान मालिकों के सामने रखा है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। कोर्ट ने तकांत के मुताबिक इस फैसले से तकरीबन 10 लाख लोगों के रोजगार खतरे में आएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरएस सोठी ने प्रस्ताव रखा है कि हम सभी 16000 शराब के दुकान मालिकों को न्योता देते हैं कि वह इन जगहों पर अमूल मिल्क बार को खोले, इससे ना सिर्फ रोजगार बचेगा बल्कि देश को स्वस्थ्य बनाने में भी हम अपना योगदान देंगे।
इन जगहों पर होगी छूट
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते सड़क पर हादसे होते थे और लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते थे। हालांकि जिन जगहों की आबादी 20000 से कम ह है वहां यह सीमा घटाकर 220 मीटर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन 1 अप्रैल से शुरु हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सिक्किम, मेघालय को छूट दी है, इन राज्यों को यहां के मौसम को देखते हुए छूट दी गई है। liq
सरकार निकाल रही है बीच का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई राज्य राजमार्गों का नाम बदलकर शहरी रोड रख दिया है। वहीं इन सबके बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सरकार लोगों से बीच का रास्ता निकालने के लिए सुझाव मांग रही है, इसम रेस्टोरेंट व होटल के मालिकों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इन्हें सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, इसके लिए हम कानूनी सलाह लेंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके।
50 हजार करोड़ का होगा घाटा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुल 50000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। यही नहीं होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को इस बैन से 15000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, इसके साथ ही लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ेगी। हालांकि इस बैन का असर उन लोगों पर काफी कम पड़ेगा जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, वह हाईवे की बजाए 500 मीटर दूर जाकर शराब खरीद सकते हैं।