आम्रपाली केस: दो अधूरे प्रॉजेक्ट पूरा करने के लिए NBCC को 7 करोड़ देने का आदेश
आम्रपाली केस: प्रॉजेक्ट्स पूरा करने के लिए NBCC को 7.16 करोड़ देने का आदेश
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली मामले की सुनवाई करते हुए अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सात करोड़ रुपए रिलीज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट बैंक अकाउंट (रजिस्ट्री) से नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन (एनबीसीसी) को ये रकम दी जाएगा ताकि अधूरे फ्लैट्स को पूरा किया जा सके। जिन दो प्रॉजेक्ट के लिए ये रकम दी जाएगी वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। सुनवाई कर रही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह एनबीसीसी को फंड दे। यह रकम आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को एक स्पेशल सेल बनाने का आदेश दिया है। जो अधूरे कामों को पूरा करने में हो रही देरी पर नजर रखेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान फरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों और ऑडिटरों की रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
अदालत ने आम्रपाली ममामले में कोर्ट रिसिवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी के साथ समन्वय के लिए एक कम से कम उप प्रबंधक स्तर के अधिकारी को भी नियुक्त करने का आदेश दिया है।उच्चतम न्यायालय आम्रपाली ग्रुप से घर खरीदारों के साथ 3,000 करोड़ से ज्यादा के मामले में सुनवाई कर रहा है। जिस पर सोमवार को ये अहम आदेश दिए गए हैं।
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