पहलू खान मॉब लिंचिंग: आरोपियों को बरी करने के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी गहलोत सरकार
जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग प्रकरण में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने कहा है कि राज्य सरकार ने 2017 पहलू खान लिंचिंग मामले (अलवर) में फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाह कराए गए। प्रकरण में 7 जुलाई को दोनों पक्षों की तरफ से अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश सरिता स्वामी ने फैसले के लिए 14 अगस्त की तारीख पेशी तय की थी।
वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'हमारी सरकार अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाई है। हम पहलू खान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।बता दें कि एक अप्रेल 2017 को एनएच-8 पर बहरोड़ के निकट से कुछ लोग 6 पिकअप में गोवंश भरकर ले जा रहे थे।
गोकशी के शक में लोगों ने पीछाकर वाहन पिकअप रुकवाई। भीड़ ने बहरोड़ हाइवे पर ही एक पिकअप में सवार हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खान और उसके अन्य साथियों के मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पहलू खां की बहरोड़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 4 अप्रेल 2017 को मौत हो गई थी। घटना से देशभर में बवाल मच गया।
Rajasthan Additional Chief Secretary (Home), Rajeeva Swarup: State government has decided to appeal against the judgement in 2017 Pehlu Khan lynching case (Alwar).
— ANI (@ANI) August 14, 2019
पहलू खान हत्याकांड मामले की जांच बाद में सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी। सीआईडी सीबी ने अपनी जांच में मोबाइल लोकेशन के आधार पर छह नामजद आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी। जबकि पहलू खां ने अपने पर्चा बयान में इन लोगों के नाम बताए थे और घटना के बाद से ये सभी फरार थे। वहीं, पुलिस ने उन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था।
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