अलवर मॉब लिंचिंग केस: रकबर हत्या मामले में VHP नेता समेत पुलिस ने 3 को बनाया आरोपी
नई दिल्ली। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने शुक्रवार को सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में रकबर खान की पिटाई और हत्या का आरोप तीन लोगों पर लगा है। इन तीनों के खिलाफ के आईपीसी की धारा 302, 341, 323 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। लेकिन पुलिसकर्मियों के अलावा दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच अभी लंबित रखी गई है। इन आरोपियों में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नवल किशोर भी शामिल है जिसने पुलिस को सूचना दी थी।
अलवर
पुलिस
ने
दी
सफाई
पुलिसकर्मियों
के
खिलाफ
चार्जशीट
दाखिल
नहीं
किए
जाने
पर
अलवर
पुलिस
ने
सफाई
देते
हुए
कहा
है
कि
उसकी
अभी
मजिस्ट्रेज
जांच
चल
रही
है।
मजिस्ट्रेट
जांच
के
बाद
ही
यह
तय
हो
पाएगा
कि
वे
दोषी
हैं
या
नहीं,
इसलिए
उनके
खिलाफ
कोई
चार्जशीट
दाखिल
नहीं
हुई
है।
पुलिस
ने
बताया
कि
जिन
तीन
आरोपियों
के
खिलाफ
कोर्ट
में
चार्जशीट
दाखिल
की
गई
है
उसमें
परमजीत,
धर्मेंद्र
नरेश
का
नाम
शामिल
है।
तीनों
को
ही
पुलिस
ने
गिरफ्तार
कर
लिया
था।
चार्जशीट
में
दावा
पीट-पीट
कर
की
रकबर
खान
की
हत्या
पुलिस
ने
25
पेज
की
अपनी
चार्जशीट
में
दावा
किया
है
कि
इन
तीनों
आरोपियों
ने
ललांवडी
गांव
के
पास
रकबर
को
पीट-पीट
कर
उसकी
हत्या
कर
दी।
इन्होंने
इस
घटना
को
तब
अंजाम
दिया
जब
रकबर
अपने
साथी
के
साथ
गायें
लेकर
जा
रहा
था।
बता
दें
कि
यह
घटना
20
जुलाई
की
है।
इस
घटना
के
बाद
स्थानीय
पुलिस
प्रशासन
के
साथ-साथ
कुछ
स्थानीय
नेताओं
की
भूमिका
पर
भी
सवाल
खड़े
हुए
थे।
लेकिन
अब
देखना
है
कि
मजिस्ट्रेट
जांच
में
पुलिसकर्मियों
को
लेकर
क्या
रिपोर्ट
सामने
आती
है।
वहीं
बीच
में
इस
केस
की
सीबीआई
से
भी
जांच
कराने
की
मांग
की
गई
थी
लेकिन
राज्य
सरकार
की
ओर
से
ऐसा
कोई
फैसला
या
सिफारिश
नहीं
की
गई।
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