मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR में मिली अंतरिम जमानत, रिहाई के तुरंत आदेश
नई दिल्ली, 20 जुलाई: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। इसी के साथ अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ अदालत ने कहा कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफआईआर का ट्रांसफर सभी मौजूदा एफआईआर और भविष्य की सभी एफआईआर पर लागू होगा, जो इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं। कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है। अदालत ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब कर दिया है। साथ ही यूपी में बनाई गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार शाम तक उनकी रिहाई कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपए के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दर्ज सभी एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। इसी के उन्होंने जब तक याचिका पर फैसला नहीं आता, तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की है।












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