क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

योगी सरकार को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने पर लगाई रोक

Google Oneindia News

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शासित योगी सरकार को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) की 17 जातियों को अनूसूचित जाति(एससी) में शामिल किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। 24 जून को प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं।

allahabad high court makes stay on yogi govt order of adding 17 obc castes in sc category

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिविजन बेंच ने ये फैसला सुनाया। बैंच ने कहा कि योगी सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ऐसे मामलों में फैसला नहीं ले सकती है क्योंकि एससी-एसटी जातियों में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को ही है।

गौरतलब है कि 24 जून, 2019 को एक शासनादेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निषाद, मल्लाह और राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला किया था। आदेश जारी करते वक्त ही सरकार ने यह शर्त रख दी थी कि अगर कोर्ट का अंतिम निर्णय इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल ना करने का आता है, तो फिर से इन्हें अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा- पाकिस्तानये भी पढ़ें- करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा- पाकिस्तान

Comments
English summary
allahabad high court makes stay on yogi govt order of adding 17 obc castes in sc category
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X