मक्का ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत सभी 5 आरोपी बरी, जानिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा' ये कोर्ट से जुड़ा मामला है मै कुछ नहीं बोलूंगा, सरकार को चाहिए कि कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद जरूरत हो तो उच्च कोर्ट में अपील करे।'
नई दिल्ली। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में नामापल्ली कोर्ट ने सबूतों के अभाव में असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रह चुके आरवीएस. मणि ने कहा 'मैं इसी फैसले की उम्मीद कर रहा था। सभी सबूत एक तरह से गढ़े गए थे। नहीं तो इस मामले में हिंदू आतंकवाद का कोई एंगल था ही नहीं।' वहीं इस मामले में एनआईए का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद आगे के एक्शन को लेकर फैसला किया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने दी ये प्रतिक्रिया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने मक्का ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस मामले में एनआईए द्वारा दाखिल चार्चशीट में क्या दायर किया गया हैं। शिवराज ने एनआईए की जांच प्रक्रिया पर सवाल लगाते हुए कहा कि हमने पहले मक्का ब्लास्ट मामले में गवाहों के दबाव के चलते अपने बयान से पलटने के कई मामले सुने हैं। यहीं नहीं शिवराज पाटिल ने कहा कि हमें तो यह भी नहीं पता कि इम मामले में आरोपियों से किस तरह के सवाल जवाब किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा' ये कोर्ट से जुड़ा मामला है मै कुछ नहीं बोलूंगा, सरकार को चाहिए कि कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद जरूरत हो तो उच्च कोर्ट में अपील करे।'
ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत गई थी
आपको बता दें कि 2007 को मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। इस घटना के 10 आरोपी थे जिनमें से आठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें स्वामी असीमानंद का नाम प्रमुख था। शुरुआती जांच के बाद यह केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था।
इन पर लगे थे आरोप
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की मौत हो चुकी है जबकि दो फरार थे। इस मामले में देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, भरत और राजेंद्र चौधरी को आरोपी बनाया गया था।
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