एयरलाइंस को इंटरनेशनल पैसेंजर की पूरी डिटेल करना होगा शेयर, क्राइम रोकने के लिए सरकार का नया फैसला
केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एयरलाइनों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पूरी डिटेल साझा करने को कहा है।
नई दिल्ली, 10 अगस्त: केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एयरलाइनों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पूरी डिटेल साझा करने को कहा है। सरकार ने इसे जोखिम विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे अनिवार्य किया है। सोमवार को यह फैसला लिया गया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि प्रत्येक एयरलाइन को अब प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र-यात्री (एनसीटीसी-पी) को पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (पीएनआर) जानकारी देना आवश्यक है।
देनी होगी ये डिटेल
सरकार ने कहा कि यह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों को रोकने, पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यात्री के नाम रिकॉर्ड की जानकारी में पीएनआर, आरक्षण की तारीख, लाभ की जानकारी (जैसे मुफ्त टिकट, अपग्रेड) और टिकट के मुद्दे के साथ-साथ लगातार उड़ने वाले जानकारी शामिल होगी।
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