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एयरसेल घोटाला: मारन के खिलाफ CBI के पास पर्याप्त सबूत

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dayanidhi maran and kalanithi maran
नयी दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस सौदे में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने वाली केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का रोल संदेहास्पद स्थिति में आ गया है। सीबीआई निदेशक की राय खारिज करते हुए अटार्नी जनरल ने साफ किया है कि सीबीआई के पास पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। बावजूद इसके चार्जशीट दाखिल नहीं की जा रही है।

अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच एजेंसी के पास पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस सौदे में आरोप पत्र दायर करने को पर्याप्त सबूत हैं। ऑटर्नी जनरल के इस बयान के बाद सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एजेंसी को अभी तक अटार्नी जनरल की राय नहीं मिली है और एजेंसी इस मामले में उनकी राय के अनुसार चलेगी।

सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि रोहतगी ने अपनी राय भेज दी है। उनका मानना है कि सीबीआई के पास जो सामग्री उपलब्ध है उनके आधार पर दयानिधि व कलानिधि पर एयरसेल मैक्सिस सौदे में आसानी से मामला चलाया जा सकता है। गौरतलब है कि मारन बंधुओं पर आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद जांच टीम और सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के अलग-अलग विचारों की वजह से यह मामला अटार्नी जनरल के पास भेजा गया था। जांच टीम का मानना था कि मारन बंधुओं की भूमिका के बारे में पर्याप्त सामग्री है। जबकि सीबीआई निदेशक सिन्हा का इस पर अलग विचार था।

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English summary
The Centre has asked the CBI to file a chargesheet against the Maran (Dayanidhi and Kalanithi) brothers in a scam relating the sale of telecom firm Aircel to the Maxis Group in 2006.
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