सुप्रीम कोर्ट की कार्ति चिदंबरम को फटकार, पूछताछ में ईडी का सहयोग करें नहीं तो करनी पड़ेगी सख्ती
नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और एयरसेल-मैक्सिस केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि वह एयरसेल-मैक्सिस केस और आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सहयोग करें। कोर्ट से कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत को सख्ती करनी पड़ेगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 5,6,7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में पेश होने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। इन मामलों में पी. चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की जा रही है।
विदेश जाने के लिए रजिस्ट्री के साथ 10 करोड़ रु जमा करानी होगी
मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की सशर्त मंजूरी दी। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि विदेश जाने के लिए कार्ति को रजिस्ट्री के साथ 10 करोड़ रु जमा कराने होंगे। सीजेआई ने कार्ति से कहा, आप जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे चाहे सकते हैं, लेकिन कानून की आड़ में मत खेलिए, अगर आप पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो अदालत को सख्ती करनी पड़ेगी।'
ये भी पढ़ें: लोकपाल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे ने शुरू किया अनशन
इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा था कि कार्ति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि वह उस तारीख के बारे में बताएं जिस दिन जांच एजेंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले सोमवार को एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 18 फरवरी तक बढ़ा दी थी।