Aircel Maxis Deal: कार्ति और पी चिदंबरम को 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामलों में आज कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ( P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram ) को बड़ी राहत देते हुए 1 अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओऱ से अग्रिम जमानत की याचिका पर बहस करन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद अग्रिम जमानत को बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि ईडी के विशेष निदेशक देश से बाहर हैं।
ईडी ने कहा कि उनके पास उन बैंक खातों का विवरण है, जिनकी वे जांच कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे के अग्रिम जमानत 30 मई तक के बढ़ा दी थी। जिसके बाद आज एक बार फिर इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और अग्रिम जमानत की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।
बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी जांच कर रही है। इससे पहले 25 मार्च को हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगाई थी। दूसरी ओर से जांच एजेंसियां कोर्ट में बार-बार ये दलील दे रही ती कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको अग्रिम जमानत न दी जाए।
इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रु जारी करने की मांग की थी। ये राशि रजिस्ट्रार के पास विदेश जाने के मामले में जमा कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति इस मामले का सीजेआई रंजन गोगोई के सामने उल्लेख करें।
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