एयरसेल-मैक्सिस केस में पी. चिदंबरम और कार्ति को राहत, स्पेशल कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। स्पेशल कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को कोर्ट को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पेशल कोर्ट ने एक-एक लाख रु के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। फिलहाल, चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद आज जांच एजेंसी पूर्व केंद्रीय मंत्री को कोर्ट में पेश करेगी।
कोर्ट ने कार्ति और पी. चिदबंरम को ईडी और सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा है। दरअसल, इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर चुकी थीं। ईडी और सीबीआई का कहना था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जाए।
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति ना देने पर जांच एजेंसी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई तक चार्जशीट में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं मिली तो कोर्ट जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट का संज्ञान नहीं लेगी।
Delhi: Special Court grants anticipatory bail to P. Chidambaram and his son Karti Chidambaram in both ED and CBI cases in Aircel-Maxis matter. P Chidambaram is already in CBI custody in connection with INX media case. pic.twitter.com/hSw4FR6qL3
— ANI (@ANI) September 5, 2019
साल 2006 में एयरसेल मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्तमंत्री मंजूरी दी थी। आरोप है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए पी चिदंबरम को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसके बावजूद, एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दे दी। एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की FDI की मंजूरी का था।