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एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 फरवरी तक रोक बढ़ी

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि शुक्रवार को 1फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। इसके साथ ही एयरसेल-मैक्सिस केस की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी तक स्थगित कर दी है। इससे पहले दिसंबर में कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को 11 जनवरी तक बढ़ाया था।

Chidambaram

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पेश होने के बाद मामले को 1 फरवरी के लिए टाल दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि चल रही जांच पूरी होने वाली थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई की जाए। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में एफआईपीबी की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके बेटे 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। उसमें पी. चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम जमानत की उनकी याचिका फिलहाल लंबित है।

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English summary
Aircel-Maxis case: Protection from arrest to Chidambaram extended till February 1
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