एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी। इसके पहले इस केस में 19 जुलाई को सीबीआई ने एक पूरक चार्जशीट फाइल की थी जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी आरोपी बनाया गया था। इस चार्जशीट में कुछ रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल थे।
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सीबीआई ने फाइल की गई नई चार्जशीट में 18 नाम दिए हैं जिसपर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि एफआईपीबी की मंजूरी के संबंध में दो मामले सामने आए हैं, इनमें 11 व्यक्ति हैं और सात कंपनियों के नाम शामिल हैं।
चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस के काम से 23 से 31 जुलाई तक कार्ति चिदंबरम को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है।
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