Aircel Maxis case: कार्ति और पी चिदंबरम को 6 मई तक गिरफ्तारी से राहत
नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस डील (Aircel Maxis deal) मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 6 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेगा। मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई, दोनों एजेंसियों से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत अदालत ने बढ़ाई है। एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी जांच कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंगापुर से लेटर्स रोजेटरी की प्रतिक्रिया ना मिलने की बात कहते हुए अदालत से मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की अपील की। ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सिंगापुर और यूके में कुछ पत्र भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है। ईडी की तरफ से 4 हफ्ते का वक्त मांगने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा ईडी को कहा कि इस मामले में एक साल से ज्यादा हो चुका है, आप लगातार मामले को टालने की दरख्वास्त करते रहे हैं।
IT की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की पत्नी और बेटे को भेजा नोटिस
इससे पहले 25 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 26 अप्रैल तक पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको जमानत ना दी जाए। ईडी और सीबीआई पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत का लगातार विरोध कर रही है।
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