एयरसेल मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को 18 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 18 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने एक फरवरी तक ये राहत दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख बढ़ाते हुए 18 फरवरी कर दी और साथ ही चिदंबरम और उनके बेटे की अंतरिम राहत भी बढ़ा दी।
11 जनवरी को अदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ सीबीआई और ईडी की ओर से एयरसेल मैक्सिस घोटाले के सिलसिले में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की अवधि एक फरवरी तक बढ़ाई थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। उसमें पी. चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम जमानत की उनकी याचिका फिलहाल लंबित है। इस मामले में सीबीआई के 19 जुलाई को दायर आरोप-पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे का नाम था।
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