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एयरसेल-मैक्सिस मामला: ED की याचिका पर टली सुनवाई, 17 जनवरी तक कार्ति और पी चिदंबरम को राहत

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नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब इस मामले पर दिल्ली हाई ने सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2020 की तारीख तय की है।

इस वजह से टली सुनवाई

इस वजह से टली सुनवाई

दरअसल, शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर मामले की पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कोर्ट में न उपस्थित रहने पर ईडी ने कोर्ट से समय मांगा। ईडी की अपील पर कोर्ट ने 17 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। बता दें कि, एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत देने के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसपर आज सुनवाई होनी थी। इस मामले पर ईडी ने कहा कि इस मामले में जमानत मिलने पर दोनो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

आईएनएक्स मीडिया केस में नहीं मिली जमानत

आईएनएक्स मीडिया केस में नहीं मिली जमानत

आईएनएक्स मीडिया केस ने तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर जिरह करते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए। सिब्ब्ल ने अदालत में कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के बर्ताव से ऐसा लगता है कि उनके मुवक्किल रंगा-बिल्ला जैसे कोई अपराधी हैं। सिब्बल ने जस्टिस आर भानुमति की अगुवाई वाले बेंच से कहा, चिदंबरम के बारे में कोर्ट की दलील सही होती तो मैं कभी जमानत नहीं मांगता लेकिन उनको जेल में रखने पर हाईकोर्ट जितना जोर दे रहा है, उससे वह गलत मैसेज जा रहा है। ऐसा लगता है वो किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री पर हैं ये आरोप

पूर्व मंत्री पर हैं ये आरोप

2007 में पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरते जाने के आरोप है। मामले में गिरफ्तार पी चिदंबरम इस समय जेल में हैं। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं, वो भी मामले में जेल में रह चुके हैं और अभी जमानत पर हैं।

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English summary
Aircel Maxis case Delhi High Court adjourned the hearing of ED plea
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