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एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और कार्ती को बड़ी राहत, 8 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और ईडी द्वारा दायर किए गए एयरसेल-मैक्सिस घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पर 8 मार्च तक रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ ईडी की अपील पर सोमवार की सुनवाई भी टाल दी गई।

Aircel-Maxis case: delhi court extended interim protection to P Chidambaram and Karti

ईडी ने विशेष न्यायधीश ओपी सैनी को बताया कि मामले में पूछताछ के लिए कार्ति चिदंबरम को 5, 6, 7 और 12 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया है इसलिए इस सुनवाई को फिलहाल टाल देनी चाहिए। बता दें कि यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इस मामले में बचाव पक्ष से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ा विरोध भी किया।

बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि ईडी इस मामले को जानबूझकर लंबा खीचने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को तत्काल नियमित जमानत देने की मांग की। वहीं कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी तारीख पर तारीख लेकर आरोपियों को ही फायदा दी रही है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 मार्च तक के लिए टालते हुए पी चिदंबरम की अंतरिम राहत भी 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। उसमें पी. चिदंबरम और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है, और अग्रिम जमानत की उनकी याचिका फिलहाल लंबित है। इस मामले में सीबीआई के 19 जुलाई को दायर आरोप-पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे का नाम था।

यह भी पढ़ें- National Herald Case: एजेएल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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English summary
Aircel-Maxis case: delhi court extended interim protection to P Chidambaram and Karti
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