एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और कार्ति को बड़ी राहत, 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रही है।
यह सौदा उस समय हुआ था जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे। इस मामले में कार्ति और पी चिदंबरम से ईडी पूछताछ भी की है। ईडी ने 25 अक्टूबर 2018 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर सीबीआई ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ 19 जुलाई 2018 को दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया था।
Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court extends interim protection of P Chidambaram and Karti Chidambaram till 26th April pic.twitter.com/Z6sDydqiVm
— ANI (@ANI) March 25, 2019
3500
करोड़
का
सौदा
बता
दें
कि
कांग्रेस
के
वरिष्ठ
नेता
पी
चिदंबरम
और
उनके
बेटे
कार्ति
3,500
करोड़
के
एयरसेल-मैक्सिस
सौदे
और
305
करोड़
रुपये
वाले
आईएनएक्स
मीडिया
मामले
में
जांच
एजेंसियों
के
घेरे
में
आए
थे।
ईडी
ने
एयरसेल-मैक्सिस
मामले
में
धन
शोधन
के
एक
और
मामले
की
भी
जांच
कर
रहा
है।
उसमें
पी.
चिदंबरम
और
उनके
बेटे
से
पूछताछ
की
जा
रही
है,
और
अग्रिम
जमानत
की
उनकी
याचिका
फिलहाल
लंबित
है।
इस
मामले
में
सीबीआई
के
19
जुलाई
को
दायर
आरोप-पत्र
में
चिदंबरम
और
उनके
बेटे
का
नाम
था।
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