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लॉकडाउन में रद्द हुई हवाई टिकटों के रिफंड पर केंद्र ने कही 0.5% ब्याज की बात, SC ने मांगा नया हलफनामा

रद्द हवाई टिकटों के रिफंड पर SC ने मांगा नया हलफनामा

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नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई टिकटों के रिफंड के जुड़े मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में वो ज्यादा से ज्यादा संबंधित एयरलाइंस को प्रभावित यात्रियों को रिफंड पर 0.5 प्रतिशत ब्याज देने के लिए कह सकता है। डीडीसीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये बहुत असाधारण स्थिति है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं विस्तारा और एयरएशिया सहित एयरलाइन कंपनियों ने अतिरिक्त ब्याज का विरोध किया और कहा कि ग्राहक इसके बजाय क्रेडिट शेल पसंद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर को मामले में फिर सुनवाई करेगा।

Air tickets refund in lockdown matter in supreme court Govt recommends 0.5 precent interest on delayed refunds

लॉकडाउन की अवधि में यात्रा के लिए पहले से बुक की गई हवाई टिकटों की पूरी राशि रिफंड कराने से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान उड़ानें रद्द होने के मद्देनजर विमान यात्रियों और ट्रैवेल एजेन्टों को टिकटों के पैसों की वापसी के तरीके के बारे में शुक्रवार तक स्थिति स्पष्ट करे। शीर्ष अदालत ने केंद्र को विमान यात्रियों के टिकटों का पैसा लौटाने के तरीके के संबंध में 25 सितंबर तक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दायर हलफनामे के सभी स्पष्टीकरणों के साथ एक नया हलफनामा दायर किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि वो सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 24 मई तक यात्रा के लिए, लॉकडाउन से पहले बुक किए गए हवाई टिकटों पर पूर्ण वापसी प्रदान करने के लिए कहेगा।

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि रिफंड केवल भारत से बुक किए गए टिकटों पर लागू होता है और यदि विदेशी एयरलाइंस विदेश से बुक करती हैं, तो भारत का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए हवाई टिकटों की पूर्ण वापसी पर याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण का जवाब दें। याचिका में मांग की गई है कि उन सभी को राहत दी जानी चाहिए जिनकी उड़ानें लॉकडाउन के कारण रद्द हुईं।

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English summary
Air tickets refund in lockdown matter in supreme court Govt recommends 0.5 precent interest on delayed refunds
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