AirAsia case:समन के बाद भी सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुए सीईओ टोनी फर्नांडीज
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय उड़ान लाइसेंस पाने के लिए नियमों के कथित उल्लंघन से जुडे़ मामले में सीबीआई ने निजी विमानन कंपनी एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ मामाल दर्ज कर लिया था। सीबीआई ने टोनी फर्नांडीज को समन जारी कर आज (बुधवार को) पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए।
सूत्रों की मानें तो टोनी फर्नांडीज को सीबीआई दोबारा समन जारी कर सकती है। वहीं एयर एशिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें सीबीआई की तरफ से कोई भी समन नहीं मिला जिसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया हो।
क्या था पूरा मामला
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन का लाइसेंस पाने के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा 5/20 नियम के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। इसके अलावा इसमें विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के नियमों के उल्लंघन का मामला भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में 5/20 के नियम से आशय किसी कंपनी के लिए पांच साल का अनुभव और 20 विमानों का बेड़ा होना अनिवार्य है , तभी वह अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन कर सकती है।
एयर एशिया मलेशिया के समूह सीईओ एंथनी फ्रांसिस ' टोनी फर्नांडीज के अलावा ट्रैवल फूड के मालिक सुनील कपूर , एयर एशिया के निदेशक आर.वेंकटरमण , विमानन सलाहकार दीपक तलवार , सिंगापुर की एसएनआर ट्रेडिंग के निदेशक राजेंद्र दुबे और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के नाम भी प्राथमिकी में शामिल हैं।