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अयोध्या में मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन देने की घोषणा के बाद AIMPLB का बड़ा ऐलान

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की यूपी सरकार की घोषणा के बाद इस मामलें में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कूद पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही देने का ऐलान किया गया है। लेकिन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड जमीन कबूल करता है तो ये उसका अकेले का फैसला होगा, इसे भारतीय मुसलमानों का फैसला नहीं माना जाना चाहिए। इससे पहले यूपी सरकार ने वहां अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन देने की घोषणा की थी।

'सुन्नी वक्फ बोर्ड सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं'

'सुन्नी वक्फ बोर्ड सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं'

यूपी सरकार की ओर से अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मुहैया कराए जाने के ऐलान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए अगर वह जमीन स्वीकार करता है तो ये सभी मुसलमानों का फैसला नहीं माना जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना यासिन उस्मानी ने कहा है कि, "सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है। अगर वह जमीन लेता है तो इसे देश सभी मुसलमानों का फैसला नहीं माना जाना चाहिए। " उन्होंने दावा किया कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तय किया है कि "अयोध्या में कोई जमीन नहीं लेंगे।"

अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए जमीन

अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए जमीन

गौरतलब है कि पिछले साल 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिसाहिक फैसले के मुताबिक बुधवार को ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। ये जमीन अयोध्या के धन्नीपुर गांव में दी जाएगी। यूपी सरकार का ये ऐलान संसद में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट की घोषणा के फौरन बाद किया गया है। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, 'यूपी कैबिनेट ने श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत केंद्र की सहमति पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जमीन अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर सोहावल के धन्नीपुर गांव में मिलेगी।' जानकारी के मुताबिक ये जगह तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर पीछे है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में होंगे 15 ट्रस्टी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में होंगे 15 ट्रस्टी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही लोकसभा में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ट्रस्ट के बारे में बताया कि इसमें 15 ट्रस्टी होंगे और हमेशा इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी दलित समाज से होगा। बता दें कि पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के साथ ही सदियों पुराने रामजन्मभूमि की जमीन के विवाद को सुलझा दिया था। उस दिन अदालत ने सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए ट्र्स्ट बनाने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। ये मियाद 9 फरवरी को खत्म होने वाली थी।

इसे भी पढ़ें- राम मंदिर ट्रस्ट के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशनइसे भी पढ़ें- राम मंदिर ट्रस्ट के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

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English summary
AIMPLB's big decision after Yogi government's announcement to give land for mosque in Ayodhya
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