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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को भेजा नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट में टीटीवी दिनाकरण खेमे के 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिन्‍हें तमिलनाडु विधानसभा के सभापति पी धनपाल ने अयोग्‍य घोषित कर दिया है।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को ओ पन्नीर सेल्वम गुट के 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई ना किए जाने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को 12 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि ओपीएस गुट के 12 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को भेजा नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट एआईएडीएमके के कई मामलों की सुनवाई कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट में टीटीवी दिनाकरण खेमे के 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिन्‍हें तमिलनाडु विधानसभा के सभापति पी धनपाल ने अयोग्‍य घोषित कर दिया है।

दिनाकरण के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि तमिलनाडु सभापति का 18 विधायकों को अयोग्‍य घोषित करने का फैसला असंवैधानिक था। विधायक सरकार में बदलाव चाहते थे। पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे थे।

सिंघवी ने कहा कि सभापति ने विधायकों का पक्ष सुनने से इंकार कर दिया। सिंघवी ने कहा, हम सरकार गिराना नहीं चाहते हैं। हम मुख्‍यमंत्री पलानीस्‍वामी के खिलाफ हैं, जो भ्रष्‍ट हैं और भ्रष्‍टाचार गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। सिंघवी के अनुसार, सभापति के फैसले से विधायकों को आम जीवन प्रभावित हुआ है। टीटीवी दिनाकरण के वकील ने कहा कि हम मुख्‍यमंत्री पलानीस्‍वामी के खिलाफ हैं, जो भ्रष्‍ट हैं और भ्रष्‍टाचार गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल ने सोमवार को दिनाकरन समर्थक 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अध्यक्ष के इस फैसले ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री ई.पलानीसामी-पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके के धड़े को सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान बड़ी मदद मिल सकती है।

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English summary
AIADMK row: Madras HC issues notice to Tamil Nadu assembly speaker on DMK's plea
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