'मेरी पत्नी दाढ़ी उगा रही है जज साहब, मैं तलाक चाहता हूं'
नई दिल्ली। गुजरात के एक शख्स ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट के सामने बड़ी अजीबो गरीब दलील रखी। शख्स ने पत्नी से तलाक की जो वजहें बताई वो बेहद हैरान करने वाली हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले युवक ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करते हुए दलील दी कि उसकी पत्नी अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही है, उसकी आवाज मर्दों जैसी है, जिसकी वजह से वो उससे तलाक चाहता है। हालांकि कोर्ट ने युवक को कोई राहत नहीं दी और याचिका को नामंजूर कर दिया।
पत्नी की दाढ़ी और मर्द जैसी आवाज के चलते मांगा तलाक
रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने अदालत में तलाक के लिए अपील की और कोर्ट के सामने दावा किया कि उसकी पत्नी अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही है। उसकी पत्नी पुरुषों की तरह बोलती है। उसने इसी आधार पर पर अपनी पत्नी से अलग होने के लिए तलाक की याचिका दायर की है।
शादी से पहले नहीं देखा चेहरा
शख्स ने कोर्ट के सामने कहा कि शादी से पहले उसने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा। जब वो पहली बार उससे मिलने गया तो लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढंक कर रखा था, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाया। उसने लड़का का चेहरा देखने की जिद की तो ससुरालवालों ने सामाजिक परंपराओं का हवाला देकर ऐसा नहीं करने दिया। शादी के दौरान लड़की ने इतना मेकअप कर रखा था कि कुछ भी पता नहीं चल सका, लेकिन शादी के बाद उकी असलियत सामने आने लगी।
शादी के 15 दिन बाद खुला राज
युवक के मुताबिक शादी के 15 दिन बाद जब वो काम के सिलसिले में बाहर गया और वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई है। उनकी आवाज भी मर्दों की तरह है। उसने ससुराल वालों से अपनी पत्नी की इस हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो शादीशुदा हैं इसलिए दोनों को साथ ही रहना होगा। शख्स ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की और फिर तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन लड़की के वकील ने पति के सारे आरोपों को नकार दिया और पति और लड़की के ससुरालवालों पर दहेज का आरोप लगाया। लड़की के वकील ने कहा कि तलाक की अपील दाखिल करने के बाद कई सुनवाई के दौरान अदालत में न तो याचिकाकर्ता उपस्थित रहे और न ही उनके वकील। शादी के बाद से ही ससुरालवाले लड़की के घरवालों से दहेज की मांग कर रहे थे। लड़कीवालों ने उनकी मांगों को पूरा भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी ससुरालवालों ने लड़की के साथ मारपीट की, उसका मानसिक उत्पीड़न किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद तलाक की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इन आधारहीन वजहों से तलाक नहीं मिल सकता है।