मानहानि मामले में अहमदाबाद कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत
अहमदाबाद। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) के चेयरमैन अजय पटेल की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल शुक्रवार दोपहर अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेशी हुए। यहां उनको कोर्ट से 15 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई। वायनाड सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ये केस नोटबंदी के समय बैंक पर आरोपों को लेकर कराया गया था।
नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने एडीसी बैंक पर 745 करोड़ रुपए को व्हाइट कराने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के नोटबंदी के पांच दिन के भीतर बंद हो चुके 745.59 करोड़ रुपए के नोट बदलने के घोटाले में शामिल था। जिसको लेकर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने आपराधिक मानहानि की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया था। अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशक हैं।
अहमदाबाद पहुंचकर राहुल ने ट्विटर पर लिखा, 'आज मैं अहमदाबाद में हूं. मेरे खिलाफ बीजेपी और आरएसएस ने केस दर्ज करवाया है. मैं उन्हें (बीजेपी) मंच और अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं. इस मंच के जरिए मैं उनके खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को जनता के बीच ले जाऊंगा. सत्यमेव जयते।
मानहानि केस में कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 27 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को 12 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर आज राहुल अहमदाबाद पहुंचे और कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने जमानत की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया।
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