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अगस्ता वेस्टलैंड: कोर्ट ने बिचौलिए मिशेल को वकील से मिलने की इजाजत दी

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई की और उसे इटैलियन वकील से मिलने की मंजूरी दे दी। स्पेशल जज जस्टिस अरविंद कुमार ने वकील रोजमैरी को मिशेल से मिलने की इजाजत दे दी लेकिन इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मिशेल से रोजमैरी को वकील की तरह नहीं, बल्कि सामान्य आगंतुक के तौर पर मिलने की इजाजत दी गई है। तिहाड़ जेल में मिशेल से उनकी मुलाकात केवल 30 मिनट तक हो सकती है।

agustawestland: Michel allowed to meet lawyer, cbi and ed opposed

जबकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है और दोनों एजेंसियों ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया है। इन एजेंसियों ने कहा है कि ये याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

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वहीं, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ही आरोपी राजीव सक्सेना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को एम्स से मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है।वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जब आरोपी राजीव सक्सेना को यूएई से भारत लाया गया था।

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पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3,600 करोड़ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में ब्रिटिश नागरिक और बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को हिरासत में लेकर भारत सरकार को सौंपा था। ईडी का आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंट ने ट्यूनिशीया की दो फर्मों के जरिए 5.8 करोड़ यूरो की घूस दी थी। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और संजीव त्यागी को कोर्ट ने सशर्त विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी।

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English summary
agustawestland: Michel allowed to meet lawyer, cbi and ed opposed
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