वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: गवाह राजीव सक्सेना को विदेश जाने की मिली अनुमति
दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपित राजीव सक्सेना को दिल्ली के हाई कोर्ट ने विदेश में इलाज के लिए जाने की अनुमति दे दी है। हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना अब एक महीने के लिए विदेश में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। राजीव सक्सेना इस सम कई विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है।
अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह बने राजीव सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से विदेश जाकर एक महीने इलाज कराने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने उन्हें 25 जून से 24 जुलाई तक एक महीने के लिए चिकित्सा उपचार के लिए यूके, दुबई और अन्य यूरोपीय देशों में जाने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बाहर जाने पर कुछ शर्तें भी रखीं हैं। वह ईडी को अपनी यात्रा की सारी जानकारी देंगे।
कोर्ट ने राजीव सक्सेना को कब किस होटल में रुकेंगे और कब से कब तक बाहर रहेंगे यह पूरी जानकारी उन्हें लिखित में विभाग को जमा करने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक विदेश में रहेंगे। वहीं ईडी के प्रवक्ता ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा था कि, अधिवक्ता अमित महाजन ने उच्च न्यायालय को बताया कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और सक्सेना न्याय से बच सकते हैं यदि उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।
इससे पहले वीवीआईपी चॉपर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश यात्रा की अनुमति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली अदालत ने कुछ समय पहले सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। ईडी के वकील अमित महाजन और नीतेश राणा ने पीठ से कहा कि निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
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