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अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी राजीव सक्सेना को मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सह-आरोपी राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। पिछले महीने ही राजीव सक्सेना को दुबई से भारत लाया गया था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 5-5 लाख की दो बेल श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है। राजीव सक्सेना पर आरोप है कि उसने खैतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित किया।

AgustaWestland case: Patiala House Court grants interim bail to co-accused Rajiv Saxena

इसके पहले, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई की थी और उसे इटैलियन वकील से मिलने की मंजूरी दे दी थी। स्पेशल जज जस्टिस अरविंद कुमार ने वकील रोजमैरी को मिशेल से मिलने की इजाजत दे दी लेकिन इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी थी। मिशेल से रोजमैरी को वकील की तरह नहीं, बल्कि सामान्य आगंतुक के तौर पर मिलने की इजाजत दी गई थी।

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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दूसरी बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी थी जब आरोपी राजीव सक्सेना को यूएई से गिरफ्तार कर लिया गया था। यूएई की स्टेट सिक्योरिटी ने सक्सेना को गिरफ्तार किया और प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। दिसंबर में जब सक्सेना ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, तब ईडी ने इसका विरोध जताया था।

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राजीव सक्सेना से पहले, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दिसंबर 2018 में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3,600 करोड़ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में ब्रिटिश नागरिक और बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को हिरासत में लेकर भारत सरकार को सौंपा था।

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English summary
AgustaWestland case: Patiala House Court grants interim bail to co-accused Rajiv Saxena
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