Agusta Westland case: आरोपी गौतम खेतान को राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने की मांग को किया खारिज
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी गौतम खेतान को जमानत देने की मांग की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने ऐसा कोई पुख्ता तथ्य पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर आरोपी गौतम खेतान की जमानत रद्द की जा सके। हालांकि अदालत ने खेतान पर कई शर्तें लगाई हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वो जांच एजेंसियों की कुछ दलीलों को स्वीकार करते हुए खेतान को भी कुछ निर्देश दिया।
अदालत ने खेतान से कहा कि वह हफ्ते में एक दिन ईडी के ऑफिस में पेश हों। इसके अलावा खेतान किसी गवाह से संपर्क ना करें खासकर गवाह प्रवीण खान से। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी विदेश यात्रा की अनुमति मांगता है तो उसके आचरण पर खास तौर से गौर किया जाए। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में कहा था कि गौतम खेतान ने जांच एजेंसियों को भटकाने की कोशिश की। ईडी ने कहा कि गौतम ने साल 2014 में हुए पूछताछ के दौरान प्रवीण खान के नाम का जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद जब साल 2017-2018 में गौतम से दोबारा पूछताछ हुई तो उसने प्रवीण को फैमिली फ्रेंड बातया।
गौतम ने यह भी कहा कि वो एक दूसरे को बीते 30 साल से जानते हैं। ईडी का यह भी कहना था कि खेतान जांच में शामिल होने से भी बचते रहे हैं। ईडी ने कहा कि गौतम खेतान ने हरसंभव कोशिश की जिससे जांच प्रभावित हो। साथ ही गवाह प्रवीण खान के बयान दर्ज ना हो पाएं।