अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: वकील ने कोर्ट से कहा- क्रिश्चियन मिशेल ने कभी किसी का नाम नहीं लिया
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने अदालत से कहा कि मिशेल को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने से पहले मीडिया को उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ-साथ वकील ने यह भी दावा किया कि उसने (क्रिश्चियन मिशेल) कभी किसी का नाम नहीं लिया। बता दें कि इस प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की गई।
चार्जशीट में अहमद पटेल और किसी श्रीमती गांधी के नाम का जिक्र किया गया है। ईडी ने यह चार्जशीट इस में कथित बिचैलिये की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ दाखिल की गई है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया है कि मिशेल ने पूछताछ के दौरान 'एपी' और 'फैम' का जिक्र किया गया है।
यह भी पढ़ें- Agustawestland case: ED की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, AP यानी अहमद पटेल, FAM मतलब फैमिली
ईडी की ओर से दाखिल की गई 52 पन्नों की चार्जशीट के साथ 3 हजार पन्नो की पहले की चार्जशीट में तीन नए नाम सामने आए हैं। जिसमें एक मिशेल का बिजनेस पार्टनर डिवेड सेम और दो कंपनियां हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि मिशेल ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस्तेमाल किया था।
Alleged middleman Christian Michel's lawyer has approached the court alleging copy of the chargesheet was provided to the media before it was provided to Christian Michel. Counsel also claimed that “he never named anyone” #AgustaWestland
— ANI (@ANI) April 5, 2019
दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 2010 में 3600 करोड़ रुपए की डील की गई थी। इस करार में 360 करोड़ रुपये के कमीशन के भुगतान का आरोप लगा। हालांकि 3600 करोड़ रुपए के इस डील को साल 2014 में रद्द कर दिया गया।
यह भी पढ़ें- हेराल्ड हाउस खाली कराने के दिल्ली HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक