ईडी दफ्तर से बाथरूम के बहाने भागने वाले CM कमलनाथ के भांजे को कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली के एक अदालत ने 29 जुलाई तक गिरफ्तारी तक से अंतरिम राहत दे दी है। बता दें कि शुक्रवार को रतुल सुबह 11 बजे दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एमटीएनएल बिल्डिंग में ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। ईडी ने ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया था।
कुछ देर तक चली पूछताछ में रतुल को अंदेशा हुआ कि ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी। इसी बीच रतुल ने जांच अधिकारी से टॉयलेट जाने की बात कह कर वहां से गायब हो गए। काफी देर होने के बाद जब ईडी अधिकारियों ने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं मिली। इसके बाद ईडी की टीम रतुल के दिल्ली स्थिति घर और ऑफिस पहुंची लेकिन वो वहां भी नहीं मिले।
पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है की ईडी के अधिकारियों ने पुरी के मोबाइल पर फोन किया लेकिन उन्होंने उसे भी बंद कर दिया था। इसके बाद खबर आई कि ईडी पूछताछ के लिए उनको दोबारा बुलाएगी। इस बीच रतुल पुरी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी अग्रिम ज़मानत के लिए अर्जी लगा दी। रतुल की ओर से जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल पेश हुए।
कोर्ट के सामने वकीलों ने दलील दी कि रतुल ईडी के सामने पूछताछ के लिए 22 बार पेश हो चुके हैं। शुक्रवार को 23वीं बार उन्हें बुलाया गया था। जबकि उनको कही जाना था फिर वो ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन बीच में उनको गिरप्तारी का अंदेशा हुआ। वो लंच करने बाहर गए लेकिन ईडी की ओर से कहा गया कि वो भाग गए। आपको बता दें कि रतुल पुरी मोज़रबीयर कंपनी के मालिक हैं और बड़े कारोबारी हैं।
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