अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को मिली सशर्त जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को सशर्त जमानत दे दी है। पांच-पांच लाख रुपए के दो बॉन्ड भरने होंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। बता दें कि गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी।
ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद गुप्ता ने 22 मई को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशाल से जवाब मांगा था। गुप्ता को ईडी नने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी जांच पूरी भी कर चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल कर दी है। इस मामले में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना अब सरकारी गवाह बन गए हैं।
सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी है। इस घोटाला में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले मिशेल के दुबई से प्रत्यर्पण के बाद पिछले साल 22 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके खिलाफ घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। मिशेल पर आरोप है कि उसने अपने दो साथियों गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा के साथ मिलकर यह आपराधिक षड़यंत्र रचा था।
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