अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल ने कहा, दुबई से अपहरण कर भारत लाया गया
अगस्ता वैस्टलैंड सौदे में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने कहा, दुबई से अपहरण कर भारत लाया गया
नई दिल्ली। 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया और दलाली का आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल ने अपने प्रत्यर्पण को गैरकानूनी कहा है। मिशेल ने कहा है कि उसको गलत तरीके से दुबई से भारत लाया गया है। मिशेल ने आरोप लगाया है कि अपहरण कर उसे भारत लाया गया और उसका प्रत्यर्पण पूरी तरह गैरकानूनी है। मिशेल को मंगलवार रात को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया है। बुधवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट मे पेश किया गया। जहां से उसे पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया।
सीबीआई, रॉ और विदेश मंत्रालय के अफसर मंगलवार को उसे जेट विमान से दुबई से दिल्ली लाए। दिल्ली में पहुंचने के बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में मिशेल पर 225 करोड़ रुपए की दलाली लेने का आरोप है।
अगस्ता वैस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया
भारत को 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को लेकर मिशेल की तलाश थी। यह सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था जिसके तहत 12 लग्जरी हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे वीआईपी लोगों के लिए होना था। क्रिश्चियन माइकल उन इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है। इसके अलावा ग्यूडो हैशके और कार्लो गेरोसा है।
मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया था। मिशेल के वकील ने आरोप लगाया था कि भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई उनके क्लाइंट पर दबाव बना रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने मिशेल के वकील के इन आरोपों को खारिज कर दिया था। ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में जारी अपने आरोप पत्र में कहा है कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 225 करोड़ रुपये की दलाली ली थी।
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