Agusta Westland Case: बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी चौपर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामला में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानता याचिका पर अपने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर आदेश देने के लिए कोर्ट 7 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में वांछित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिशेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। दुबई जेल में बंद मिशेल को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के जरिए भारत लाया गया था। मिशेल के भारत प्रत्यर्पण पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने दुबई की अदालत ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए माना था कि मिशेल का भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी यूएई के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के लिए मौजूद थीं और इस केस में तेजी आने के पीछे ये वजह भी मानी जा रही है।
बता दें कि इस मामले में कई बड़ी हस्तियां जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। इस मामले में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के अलावा मिशेल तीसरा कथित बिचौलिया है। वीवीआईपी हेलीकाप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 12 चॉपर ख्ररीदे जाने थे। इसके लिए मिशेल समेत तीन बिचौलियों के जरिए कथित रूप से दो भारतीयों को रिश्वत दी गई थी। मिशेल ने दुबई की अपनी कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के जरिए यह रकम हासिल की थी।
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