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कंगना रनौत संपत्ति विध्वंस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी

कंगना रनौत संपत्ति विध्वंस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी

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मुंबई। कंगना रनौत के मुंबई बंगले में स्थित आफिस बीएमसी द्वारा ढहाए जाने के बाद अभिनेत्री ने मुंबई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना रनौत द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट आगामी 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

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बांबे हाईकोर्ट 27 नवंबर को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। न्‍यायधीश एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। मुंबई मनपा ने पिछले माह रनौत के बंगले में अवैध निर्माण किए जाने को लेकर वहां पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की थी।

कंगना रनौत और बीएमसी के बीच कुछ माह पहले हुआ ये विवाद काफी चर्चा में था। बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर बुडडोजर चलवा कर ढहवा दिया था। इसके बाद ऐक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गौरतलब है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने मुंबई को असुरक्षित बताते हुए उसकी तुलना पाक अधिकृत कश्‍मीर से कर दी थी। जिसके बाद महाराष्‍ट्र में सत्‍तारुढ़ शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जंग ऐसी बढ़ गई कि सरकार द्वारा संचालित बीएमसी की गाज कंगन के बंगले में स्थित उनके आफिस में गिरी। इसके बाद बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध तरीके से बना हुआ बताकर वहां तोड़फोड की। कंगना ने उसी समय शिवसेना सरकार को ट्वीट कर धमकाया था‍ कि वो हर हाल में मुंबई आएगी जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कंगना का आरोप था कि उन्‍हें सबक सिखाने के लिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली बीएमसी उनके आफिस पर ये कार्रवाई की थी।

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English summary
Actor Kangana Ranaut property demolition matter: Bombay High Court to deliver its judgement on November 26.
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