अक्षरधाम हमले में हुआ था बरी, अब गौ-हत्या मामले में भेजा गया जेल
नई दिल्ली। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले के मामले में 11 साल जेल की सजा काटकर बरी हुए शख्स को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। इस बार उसे गौ-हत्या के मामले में जेल भेजा गया है।

2014 में मिली थी जेल से रिहाई
चांद खान उर्फ शान खान जिसे 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले को लेकर करीब 11 साल जेल में रखा गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने चांद खान समेत पांच लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया। करीब दो साल पहले जेल से बाहर आए इस शख्स को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है।
जुलाई 2006 में अक्षरधाम हमला मामले में ट्रायल कोर्ट ने चांद खान को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। हालांकि मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चांद खान को बरी कर दिया। वह साबरमती जेल से छूटकर परिवार समेत यूपी के बरेली जाकर रहने लगे।
इस साल जून में चांद खान को फिर से जेल भेज दिया गया। गौ-हत्या के मामले में पीलीभीत के बीसलपुर थाने में चांद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई।
500 किग्रा. बीफ बरामद होने पर हुई थी कार्रवाई
पुलिस ने बताया जून 2015 में सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह यादव के नेतृत्व में गाड़ियों की जांच की जा रही थी। बीसलपुर पुलिस थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही थी। इस जांच में एक कार से 500 किग्रा. बीफ बरामद हुआ।
इस कार्रवाई में तीन लोग गिरफ्तार किए गए। जिनकी पहचान चांद खान उर्फ शान खान, अतीक और फैजन के रुप में हुई। गिरफ्तार किए गए सभी शख्स बरेली की काकरटोला के रहने वाले थे।
पुलिस ने उनके खिलाफ गौ-हत्या एक्ट तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने उस कार को भी सीज कर दिया। पीलीभीत पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चांद खान ने नहीं बताया कि उसे अक्षरधाम मामले में सजा हुई है हालांकि गुजरात पुलिस के सूत्रों से चांद खान के पहचान की पुष्टि हुई।












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