गुजरात: 14 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की जेल
अहमदाबाद। गुजरात की हिम्मतनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। बिहार के रहने वाले इस व्यक्ति को चौदह महीने की बच्ची के साथ रेप का दोषी पाया गया है। यह वही घटना है जिसके बाद बीते साल गुजरात में हिंदी भाषी लोगों पर हमले शुरू हो गए थे। घटना बीते साल 28 सितंबर की है।

बता दें कि 20 साल के रवींद्र सोलिया साहा अनुपम सेरेमिक में मजदूरी करता था। इसी बीच उसने मौका देखकर धुंधर में 14 महीने की बच्ची को उसके ही दादा की चाय की दुकान से उठा लिया। आरोप था कि रवींद्र ने बच्ची से रेप के बाद उसे खाली मैदान में गड्ढा करके दफना दिया। लेकिन बच्ची के रोने के आवाज सुनी तो उसे किसी तरह निकालकर अस्पताल ले गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने रवींद्र को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना का असर गुजरात के माहौल पर पड़ा। गुजरात के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले यूपी-बिहार के लोगों पर हमले होने लगे।
हरदोई: मांगें पूरी ना करने पर ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जलाया
उस दौरान चर्चा ये भी थी कि कुछ लोगों को गुजरात छोड़कर वापस आपने प्रदेश लौटना पड़ा। देखते ही देखते यह मुद्दे पूरे भारत में उठ गया। गुजरात में कई लोगों को यूपी-बिहार के लोगों पर हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 12 अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने सौ पन्ने की चार्जशीट फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर की थी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता पक्ष के वकील ने रवींद्र को मौत की सजा की मांग की थी।
मध्य प्रदेश: अस्पताल का हाल देख मंत्री बोलीं- यह कुत्तों का अस्पताल है या इंसानों का