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हेमराज की पत्नी की याचिका SC में मंजूर, फिर से खुलेगा आरुषि मर्डर केस

आरुषि मर्डर केस फिर से खोलने के लिए हेमराज की पत्नी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार

By Rizwan
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नई दिल्ली। नोएडा के चर्चित आरुषि तलवार-हेमराज हत्याकांड में राजेश तलवार और नूपूर तलवार को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली हेमराज की पत्नी खुमकला की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने में हालांकि अभी वक्त लग सकता है क्योंकि इस याचिका में कुछ कमिया बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार हेमराज की पत्नी की याचिका पर तलवार दंपति को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सीबीआई और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। हेमराज तलवार दंपति का नौकर था और उसकी लाश भी आरुषि के मर्डर वाली रात ही मिली थी। बीते साल तलवार दपंति के बरी होने के बाद हेमराज की पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हेमराज की पत्नी खुमकला बेंजाडे ने याचिका में कहा है कि इस बारे में हाईकोर्ट का फैसला गलत है क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे हत्या तो माना है लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया।

Aarushi Talwar murder case Supreme Court admitted Hemraj wife appeal for further hearing

डॉ तलवार की नाबालिग बेटी आरुषि की हत्या 2008 में 15 मई की रात नोएडा के सेक्टर-25 के जलवायु विहार स्थित घर में ही कर दी गई थी। घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 जून को यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बीते साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया था।

आरुषि हत्‍याकांड: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची CBIआरुषि हत्‍याकांड: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची CBI

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English summary
Aarushi Talwar murder case Supreme Court admitted Hemraj wife appeal for further hearing
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