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पत्‍नी से घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती को मिली जमानत

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नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। दिल्‍ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को ट्रायल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी हां घरेलू हिंसा के आरोप में जेल में बंद सोमनाथ की जमानत मंजूर हो गई है और एक लाख के निजी मुचलके पर उन्‍हें जमानत दे दी गई है।

'मेरे दो बच्चे हैं फिर भी सोमनाथ कहते हैं कि 5 साल से शारीरिक संबंध नहीं''मेरे दो बच्चे हैं फिर भी सोमनाथ कहते हैं कि 5 साल से शारीरिक संबंध नहीं'

AAP MLA Somnath Bharti gets bail in domestic violence case

जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने को कहा था। आपको बताते चलें कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से आप विधायक सोमनाथ भारती पुलिस रिमांड में हैं।

क्‍या था पूरा मामला

दिल्ली के एक कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में आरोपी आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर-जमाननती वॉरंट जारी किया था। जिसके बाद भारती ने द्वारका कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पिछले सप्ताह भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी। सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भारती फरार रहे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी, लेकिन उन्हें वहां से भी झटका मिला। जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

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English summary
In a major relief to the former Delhi Law Minister Somnath Bharti, a local court on Wednesday granted him bail in connection with a domestic violence case filed by his wife Lipika Mitra.
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