आप विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली: दिल्ली के सदर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। साल 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाने के साथ-साथ उन पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की रकम विधायक को एक महीने के अंदर जमा करनी होगी।
सोमवार को दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और सजा के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की थी। आप विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325( जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने) के आरोप में दोषी माना गया। विधायक की सभी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
A Delhi Court awards 6 months jail to AAP MLA Somdutt for voluntarily causing grievous hurt in a 2015 case.During Delhi Assembly poll campaign he&50 men went to Gulabi Bagh&continuously rang door bell of a Sanjiv Rana's house. When he objected, he was attacked by MLA's supporters
— ANI (@ANI) July 4, 2019
क्या
है
मामला
गौरतलब
है
दिल्ली
विधानसभा
चुनाव
में
प्रचार
के
दौरान
सोमदत्त
और
50
व्यक्तियों
ने
गुलाब
बाग
जाकर
संजीव
राणा
के
घर
की
लगातार
घंटी
बजाई
थी।
इसके
बाद
जब
संजीव
राणा
ने
इस
बात
का
विरोध
किया
तो
विधायक
के
समर्थकों
ने
उनसे
मारपीट
की।
पिटाई
के
कारण
संजीव
राणा
की
टांग
में
फ्रैक्चर
आ
गया
था।
सोमदत्त
ने
सुनवाई
के
दौरान
संजीव
राणा
की
एमएलसी
रिपोर्ट
और
एक्स-रे
रिपोर्ट
पर
सवाल
उठाया
था
और
एफआईआर
दर्ज
होने
में
घंटों
की
देरी
और
पिटाई
में
इस्तेमाल
बेसबॉल
बैट
बरामद
न
होने
को
बरी
किए
जाने
की
अपील
की
थी।
कोर्ट
ने
विधायक
की
दलीलो
को
ठुकरा
दिया।
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