आप MLA मनोज कुमार को कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा, 2013 का है मामला
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को साल 2013 के एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें इन केस में तुरंत जमानत भी मिल गई। इसके अलावा कोर्ट ने मनोज कुमार के उपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था। अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया था।
Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w
— ANI (@ANI) June 25, 2019
2013 के चुनाव के दौरान मनोज कुमार की अगुवाई में 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा किया था।इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन लोगों ने स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी व चुनाव में लगा स्टाफ भी अंदर बंद हो गया।पुलिस के मुताबिक, मतदान समाप्त होने के बाद दोषियों मतपेटियों को बाहर नहीं लेकर जाने देने की बात कहते हुए गेट बंद कराकर उसके सामने बैठ गया। इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था।
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