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आप विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल मारपीट के मामले में दोषी करार

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल को दंगा भड़काने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ 2015 में भाजपा नेता के घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट करने का आरोप था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राम निवास गोयल को दोषी करार दिया है। सूत्रों के अनुसार 18 अक्टूबर रको इस मामले में सजा पर बहस होगी। 17अक्टूबर को कोर्ट राम निवास के खिलाफ सजा तय करेगी। जानकारी के अनुसार उन्हें इस मामले में एक साल तक की सजा हो सकती है।

ram niwas

राम निवास गोयल के खिलाफ स्थानीय बिल्डर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मनीष घई ने आरोप लगाया था कि राम निवास अपने समर्थकों के साथ जबरन विवेक विहार स्थित उनके घर में घुस गए। ये लोग 6 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मेरे घर में घुस गए थे और उन्होंने मारपीट की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक साल बाद अपनी चार्जशीट दायर की थी जिसमे उनके खिलाफ दंगा और घर में घुसकर मारपीट करने की बात कही गई थी।

शिकायत के अनुसार राम निवास घई के घर में जबरन घुसे। उन्होंने आरोप लगाया कि घई के घर में शराब, कंबल और अन्य सामान है जिसे वह मतदान से पहले लोगों को बांटने वाले हैं। हालांकि आप नेता ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि वह पुलिस की टीम के साथ उनके घर में गए थे। इस टीम में स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसीपी भी शामिल थे। उन्होंने पीसीआर को फोन किया था, जिसके बाद वह पुलिस की टीम के साथ उनके घर में गए थे।

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English summary
AAP mla and Delhi assembly speaker Ram Niwas Goel convicted in a case of violence.
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