JNU Sedition Case: कन्हैया पर नहीं चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, दिल्ली सरकार ने नहीं दी मंजूरी
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नई दिल्ली। कन्हैया कुमार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं देगी, इस बारे में बात करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने जो साक्ष्य पेश किया है, उसके मुताबिक कन्हैया और अन्यों पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है।
कन्हैया पर नहीं चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
इससे पहले दिल्ली सरकार के सरकारी वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि वह जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रसंघ कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाए जाने के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने उनसे राय मांगी थी कि दिल्ली पुलिस को 2016 के देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए कि नहीं। उन्होंने इसके जवाब में ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चार्जशीट में कुछ गड़बड़िया हैं।
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मेहरा ने लगाया था पुलिस की चार्जशीट पर गड़बड़ी का आरोप
मेहरा ने कहा था कि गृह विभाग को बताया गया है कि सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करना राष्ट्रदोह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि विरोधी आवाजों को दबा दिया जाए तो वह लंबे समय में लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट बिना किसी पूर्व अनुमति के दाखिल की है और ऐसा लगता है कि पुलिस इस केस को लेकर चल रही चर्चाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।सरकारी वकील के मुताबिक गलत तरीके से दी गई मंजूरी की वजह से सभी आरोपियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ये सभी छात्र हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में जुलुस निकाला गया था। इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। ये लोग अफजल गुरू की फांसी का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार,उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य को भी आरोपी बनाया है। इन पर आईपीसी की धारा 124A(देशद्रोह) और अन्य विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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