सरकार का ऐलाान, सिम लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं
नई दिल्ली। अगर आप मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार नहीं होने की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने तमाम सिम कंपनियों को निर्देश दिया है कि बिना आधार के भी लोगों को अन्य पहचान पत्र के जरिए सिम दिया जा सकता है। सरकार ने निर्देश जारी करके कहा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंसे, पासपोर्ट, वोटर आईडी देने पर भी सिम कार्ड मुहैया कराया जाए।
टेलीकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों से इस निर्देश को तत्काल लागू करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो इसलिए इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जबतक मामले की सुनवाई हो रही है लोगों को मोबाइल नंबर आधार से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सुंदराजन ने बताया कि मंत्रालय की ओर से तमाम टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है उसे सिम देने से मना नहीं किया जा सकता है। हमने कंपनियों को केवाईसी के अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने को कहा है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। दरअसल तमाम मोबाइल कंपनियां लोगों को आधार कार्ड देने पर ही सिम दे रही थी, उनका कहना था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उसने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है।