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RBI का बड़ा फैसला, बैंक खातों की KYC के लिए आधार जरुरी

By Rahul Sankrityayan
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बॉयोमेट्रिक आईडी आधार को खातों को 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में अनिवार्य रूप से बैंक खातों को जोड़ने के लिए कहा है। हालांकि, यह आधार अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अब तक, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ पता प्रमाण के लिए एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रमुख केवाईसी दस्तावेज थे। लेकिन संशोधितCustomer Due Diligence (सीडीडी) प्रक्रिया में आरबीआई ने कहा, 'आधार संख्या, पैन या फॉर्म संख्या 60" को उस व्यक्ति से प्राप्त करने की आवश्यकता है जो बायोमेट्रिक आईडी के लिए आवेदन करने के योग्य है।' सूत्रों ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वसनीय वातावरण की सुविधा मिलेगी।

जिनके पास नहीं है आधार

जिनके पास नहीं है आधार

आरबीआई ने पते और पहचान प्रमाण के लिए बैंकों द्वारा अन्य ओवीडी के उपयोग से संबंधित वर्गों को हटा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू-कश्मीर, असम या मेघालय के निवासियों के लिए , जो आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण या सबूत जमा नहीं पाएंगे, उनसे बैंक 'ओवीडी की प्रमाणित प्रति' पहचान और पता और एक हालिया तस्वीर का विवरण ले सकता है।

ओवीडी का मतलब है...

ओवीडी का मतलब है...

ओवीडी का मतलब है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआरईजीए द्वारा जारी किए गए नौकरी कार्ड, नाम और पते के विवरण वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र।

इनसे नहीं मांगा जाएगा आधार

इनसे नहीं मांगा जाएगा आधार

आरबीआई ने कहा कि आधार संख्या उन व्यक्तियों से नहीं मांगी जाएगी जो निवासी नहीं हैं। 'एक ऐसे व्यक्ति से जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने के योग्य नहीं है, या जो निवासी नहीं है,उससे निम्नलिखित लिया जाएगा: पैन या फॉर्म संख्या 60, एक हालिया तस्वीर और पहचान के विवरण वाले ओवीडी की एक प्रमाणित प्रति और पता।'

अगर ओवीडी नहीं है अपडेट...

अगर ओवीडी नहीं है अपडेट...

यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अपडेटेड पता नहीं है, तो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल), संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद के दो महीने से अधिक का उपयोगिता बिल नहीं है तो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटित करने का पत्र माना जा सकता है।

आरबीआई ने कहा कि

आरबीआई ने कहा कि

आरबीआई ने कहा कि केवाईसी मानदंडों को जून 2017 में 'मनी लॉंडरिंग रोकथाम' (पीएमएल) के नियमों को अपडेट करने के सरकार के फैसले के बाद अपडेट किया गया है। सरकार ने पिछले महीने मौजूदा बैंक खाताधारकों के लिए अनिश्चित काल तक आधार विवरण जमा करने की तारीख बढ़ा दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि संशोधित मास्टर निर्देश 1 जून, 2017 के राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 538 (ई) के माध्यम से पीएमएल नियमों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार है और उसके बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है।

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English summary
Aadhaar seeding must for bank accounts under KYC norms: RBI
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