केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के लिए आधार जरुरी नहीं: सरकार
नई दिल्ली: आधार कार्ड केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इसकी जानकारी मंत्री केंद्रीय जितेंद्र सिंह ने दी। स्थायी समिति की 30वीं बैठक में जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधार जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है।
आधार कार्ड को लेकर ये फैसला तब आया है जब ऐसी रिपोर्ट थी कि कुछ रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनका खाता आधार से लिंक नहीं है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधार कार्ड को केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। ये एक 12 अंक का नंबर है जोकि एक अड्रेस प्रूफ है। करीब 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनर हैं। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं के बारे में भी बताया।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है, ग्रैच्युइटी बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, निश्चित मेडिकल भत्ता बढ़ाकर भी 1000 रुपये कर दिया गया है। "1 जुलाई, 2017 से उपस्थिति भत्ता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,750 रुपये कर दिया गया है।