बैंक एकाउंट से आधार को लिंक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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नई दिल्ली। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है और ना ही बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी है। आपको बता दें कि आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली, जिसके बाद आज फैसला आया है।
बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं
कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि आधार को अब मोबाइल नंबरों को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। फैसले में कहा गया कि प्राइवेट कंपनी बायोमैट्रिक डेटा साझा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अब स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं है, स्कूल भी एडमिशन के लिए लिए आधार कार्ड को अनिवार्य तौर पर नहीं मांग सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर सुनाया अहम फैसला
आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था, इन सबके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, पैन कार्ड बनवाने, मोबाइल सिम, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि इससे लोग बिना किसी गड़बड़ी और जालसाजी के सरकारी स्कीम्स और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जबकि याचिकाकर्ता इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन मान रहे थे।
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'तकनीक हमें अंगूठे की ओर ले जा रही है'
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज बेस्ट हो, कुछ अलग भी होना चाहिए, आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है, आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर की तरफ ले गई, लेकिन एक बार फिर तकनीक हमें अंगूठे की ओर ले जा रही है।
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