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काम की खबर: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड, आए नए नियम

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काम की खबर: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड, आए नए नियम

नई दिल्ली। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है। विधि मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय को कहा है कि नए आवेदनों को बिना आधार कार्ड के विभाग जारी कर सकता है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ना चाहे को अन्य दस्तावेजों के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। साथ ही विधि मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय को नया एप्लीकेशन फार्म जारी करने को कहा है।

आधार कार्ड सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पहचान पत्र है

आधार कार्ड सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पहचान पत्र है

सुप्रीम कोर्ट में बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विधि मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पहचान पत्र है लेकिन नए लाइसेंसों के साथ इसे जोड़ना स्वैच्छिक होगा। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को अन्य सेवाओं के साथ जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी।

आधार केवल एक पहचान दस्तावेज है

आधार केवल एक पहचान दस्तावेज है

आधार के उपयोग की समीक्षा के लिए 15 दिसंबर को कैबिनेट सचिवालय में हुई एक बैठक में कानून मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा था। इसमें कहा गया था कि, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उम्र और पते के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधार का उपयोग कानूनी मामलों के विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि यह केवल एक पहचान दस्तावेज है।

आधार से नकली लाइसेंसों को पकड़ने में मदद मिलेगी

आधार से नकली लाइसेंसों को पकड़ने में मदद मिलेगी

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कानून मंत्रालय के मंत्री रवि शंकर प्रसाद ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार जोड़ने के लिए बातचीत चल रही है। गडकरी ने कई मौकों पर कहा है कि भारत में एक तिहाई ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। मंत्री का कहना है कि आधार से नकली लाइसेंसों को पकड़ने में मदद मिलेगी। सड़क मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कानून मंत्रालय को निर्देश दिए थे कि वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र को सरल बनाए।

सभी लाइसेंसों के लिए एक फार्म आएगा काम

सभी लाइसेंसों के लिए एक फार्म आएगा काम

वर्तमान में लर्निग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस को रेन्यूवल के लिए अलग-अलग फार्म हैं। अगस्त में, सड़क मंत्रालय ने फैसला किया था इस प्रक्रिया को सरल करते हुए सभी लाइसेंस संबंधित मामलों के लिए एक ही फार्म होगा।

English summary
Aadhaar card can not be made mandatory for issuing a driving licence law ministry
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