'The Accidental Prime Minister' के ट्रेलर पर बैन की मांग को लेकर दिल्ली HC में याचिका
नई दिल्ली। रिलीज से पहले ही भारी विवादों में घिरी अनुपम खे की अपकमिंग फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि फिल्म के प्रोमो पर तुरंत रोक लगाने के लिए कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। इससे पहले इस फिल्म पर मुजफ्फरपुर में भी मामला दर्ज किया जा चुका है। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में अनुपम खेर की फिल्म 'The Accidental Prime Minister' के प्रोमो को तुरंत रोकने के लिए याचिका लगाई गई है।
याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है। खबर के मुताबिक याचिका की सुनवाई सोमवार को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है। पूर्व पीएम मनमोहन की छवि को खराब करने के लिए दिखाए जा रहे प्रोमो पर तुरंत रोक लगाई जाए। याचिका में आगे कहा गया कि ट्रेलर भ्रमित करने वाला है जिसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि फिल्म संजय बारू की किताब से कहीं सुमेलित नहीं होती है।
A plea has been moved before the Delhi High Court against the movie 'The Accidental Prime Minister', demands a ban on the trailer. The plea states that facts have been twisted to malign the image of the former PM Manmohan Singh. pic.twitter.com/phNJjohZfw
— ANI (@ANI) January 5, 2019
इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि फिल्म रिलीज किये जाने से पहले उन्हें दिखाई जाए, जिसके जवाब में अनुपम खेर का कहना था कि जब फिल्म के सब्जेक्ट से जुड़ी किताब काफी पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, फिल्म पर आपत्ति क्यों है? अनुपम खेर ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा था कि फिर भी अगर स्पेशल स्क्रीनिंग करनी पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ डॉ. मनमोहन सिंह जी के लिए करेंगे, यदि वो कहते हैं तो।